मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2023 आवेदन एवं पात्रता

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना
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राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों एवं युवाओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसका लाभ उठाकर किसान एवं युवा भाई बहन अपनी जीवन में तरक्की कर सकते हैं। हाल ही में। राजस्थान सरकार की मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी ने प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। MLVVSY में ऑनलाइन आवदेन प्रक्रिया, पात्रताएवं ऋण के अवसरों जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

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2 मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2022 की पात्रता

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना क्या है?

राजस्थान मंत्रिमंडल की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमति शकुंतला रावत जी ने राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक वाहनों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को सृजित किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2022-23  की बजट घोषणा के अनुसार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक प्रभावी की गई है, और इसमें सम्पूर्ण राज्य में 3100 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। अतः समय से पहले योजना में आवेदन करना लाभकारी सिद्ध होगा। 

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2022

लाभार्थियों को ऐसे वाणिज्यिक वाहन जिनसे समान परिवहन का कार्य किया जाता है और जिसका भर 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। इसमें जैसे ट्रैक्टर, बस ट्रक, एवं रोड रोलर आधी वाहन लघु वाणिज्यिक वाहन योजना अंतर्गत प्रदान किए जायेंगे। 

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मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के उद्देश्य एवं फायदे

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत राजस्थान के युवाओं को निजी क्षेत्र के वहां निर्माताओं के सहयोग से वाहन उपलब्ध करवाना है।
  • प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना एवं अवसर प्रदान करना।
  • युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवा कर आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है।
  • संपूर्ण राज्य में 3100 पात्र व्यक्तियों को MLVVSY में लाभान्वित किया जायेगा। 
  • वाणिज्यिक वाहन के लिए बैंको से अनुमत सीमा तक का ऋण प्रदान करवाना।
  • वहां निर्माताओं से Expression of Interest आमंत्रित करवाकर प्रक्रिया में घोषित सफल निर्माताओं से वहां युवाओं को प्रदान किए जायेंगे।

Key Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना
राज्यराजस्थान
शुरू किया गयाश्रीमति शकुंतला रावत
लाभार्थीयुवा
कैटेगरीRajasthan Government Schemes
आयु पात्रता18 वर्ष – 45 वर्ष
अनुदान राशि60000/- रुपए
आयोगउद्योग एवं वाणिज्य विभाग
आवेदन प्रकार ऑनलाइन आवेदन
आवेदन अवधि31 मार्च 2023
आधिकारिक वेबसाइटmlvsy.rajasthan.gov.in

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योजना में ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया

राजस्थान लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार के तहत आवेदक द्वारा लघु वाणिज्यिक वाहन के लिए बैंकों से अनुमत सीमा तक का ऋण लिया जा सकता है। नीलामी जीतने वाली निर्माता कंपनियों के माध्यम से वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60000 /- रुपए (इनमे से जो कम हो) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति ऋण नहीं लेता है तो फिर भी सरकार द्वारा इस अनुदान को दिया जाएगा। 

ऋण देने वाली बैंक द्वारा ऋण की गारंटी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश के पालन पर करेगी और वाहन निर्माता कंपनी द्वारा भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में प्रदर्शित छूट अपनी ओर से आवेदक को दी जायेगी।

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मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2022 की पात्रता

राजस्थान सरकार द्वारा योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता बताई गई है जिसमे निम्न तथ्यों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को पात्र माना जायेगा:

  • आवेदक केवल राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए तभी वह आवेदन करने के लिए पात्र होगा। 
  • आवेदन के तिथि से लेकर आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए।
  • इस योजना में एक परिवार से केवल एक ही आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • आवेदक को अपने व्यवसाय का प्रमाण देना होगा जैसे व्यवसाय के दस्तावेज, वाहन के लिए कारण। 

योजना के अंतर्गत अपात्र वाहनों को सूची

निम्न प्रकार के वाहन मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपात्र श्रेणी में सम्मलित होंगे:

  • ट्रैक्टर
  • 4 पहिए से अधिक वाहन
  • मिनी बस
  • मिनी ट्रक
  • ट्रक एवं रोड रोलर
  • 15 लाख रुपए से अधिक ऑन रोड कीमत वाले लघु वाणिज्यिक वाहन

Mukhyamantri Laghu Vanijyik Vahan Swarojgar Yojana Documents

  • आधार कार्ड
  • पैनकार्ड
  • पहचान पत्र
  • जन आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • व्यवसाय के कागज
  • स्व घोषणा पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र 
  • वाहन लेने का कारण लिखित में
  • ऋण प्राप्त करने के लिए KYC के कागज।
  • बैंक खाता
  • बैंक पासबुक की फोट कॉपी
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • वाहन का बीमा
  • वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 2022

MLVVSY Online Apply करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होगा।

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट mlvsy.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपको Sign-up का विकल्प दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा और आपके सामने नई विंडो खुल जायेगा।
  • अब आपको Citizen का विकल्प का चुनाव करना होगा उसके बाद आपको जन आधार के विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपना जन आधार का नंबर भरना होगा।
  • यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप Google के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपनी सारी जानकारी भरना होगा और उसमे संबंधित सारे दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और Submit Button पर क्लिक करना होगा। 
  • हालांकि अभी 3100 पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

3300 पात्र व्यक्ति लाभान्वित होंगे

राज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमति शकुंतला रूमावत जी ने बताया की मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना (MLVVSY) में वर्ष 2022-23 के वित्तीय बजट में हम 3100 पात्र व्यक्तियों के आवेदन को स्वीकार किया जायेगा, आने वाले वित्तीय बजट में योजना को बढ़ाकर और भी व्यवसायिक एवं पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन

  1. इस योजना में वाहन निर्माता कंपनी द्वारा राजस्थान राज्य के 33 जिलों में लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को वहां बेंचे जायेंगे।
  2. इसके लिए पात्र व्यक्ति द्वारा सभी दस्तावेजों सहित वाहन खरीदने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा अन्यथा राज्य की तरफ से कोई छूट प्रदान नही की जायेगी।
  3. आवेदन के 10 दिन के बाद जिला उद्योग एवं वाणिज्य कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की वाख्या के बाद चयनित व्यक्ति के बैंक खाते में अनुदान की राशि को लाभार्थी के भेज दी जायेगी। और यह अनुदान प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर दिया जायेगा
  4. योजना के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग्स, बैनर्स, पैंपलेट्स, पोस्टर्स सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जायेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगो को इस योजना की जानकारी हो सके।
  5. MLVVSY Application Form का प्रारूप उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

संबंधित प्रश्न

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना क्या है?

इस योजना की शुरुआत प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है इस योजना में युवाओं को लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण प्रदान किया जायेगा।

राजस्थान लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना में कितना अनुदान दिया जायेगा?

इस योजना में पात्र व्यक्तियों को वाहन की खरीद का 10 प्रतिशत या 60000/- रुपए (इनमे से जो भी कम होगा) दिया जायेगा। यह राशि बिना ऋण के भी सरकार द्वारा देय होगी।

लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना में अनुदान कैसे मिलेगा?

इस योजना में वाहन खरीदने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा, यदि आवेदक 30 दिन के भीतर अनुदान के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसे सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या है?

MLVVSY Registration में शामिल होने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में एक ही व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जायेगा।


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