हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से काफी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है प्रदेश में योजनाएं जैसे हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की मदद से देश के बाहर रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है तथा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने Old Age Samman Allowance Scheme की शुरुआत की है। हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ऑनलाइन पंजीकरण, Old Age Samman Allowance Scheme Status जानने के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Old Age Samman Allowance Scheme क्या है?
हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरुआत की गई। जो व्यक्ति अपने संसाधन तथा साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ होते हैं और उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी है, इसलिए प्रदेश सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। जिससे व्यक्तियों को आर्थिक मदद प्रदान की जा सके और उनको जीवनयापन के लिए कुछ मदद मिल जायेगी।
Old Age Samman Allowance Scheme List में उन्ही व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होती है, पूर्व में आवेदन करने की न्यूनतम आयु 65 वर्ष थी जिसे बाद में घटा दिया गया था।
योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को पूर्व में ₹1800 प्रति महीने दिए जाते थे जिसे 1 अप्रैल 2021 से बदलकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 में 17,43,366 लाभार्थी के लिए 5400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
Key Highlights
योजना का नाम | Old Age Samman Allowance Scheme |
राज्य | हरियाणा |
शुरू की गई | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | 60+ वर्ष के व्यक्ति |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
Old Age Samman Allowance Scheme Eligibility (पात्रता)
इस योजना में शामिल होने के लिए सरकार ने प्रदेश सरकार ने बहुत ही सरल मानदंड उपलब्ध कराए है। योजना के अंतर्गत मानदंडों की सूची निम्नलिखित है:
- Old Age Samman Allowance Scheme List में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ता का हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है अन्यथा उसका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जायेगा।
- आवेदनकर्ता की स्वयं अथवा पति/पत्नी की वार्षिक आय सभी संसाधनों को मिलाकर 2,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो व्यक्ति किसी संस्था अथवा सरकार की स्थानीय निकाय से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता जैसे पेंशन प्राप्त कर रहा है वह इस योजना में भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- जो व्यक्ति राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है तो वह इस योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।
Old Age Samman Allowance Scheme ऑनलाइन आवेदन
योजना में आवेदन ई दिशा केंद्र तथा अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना में ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता तथा पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा पत्र
Old Age Samman Allowance Scheme Status
योजना का ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आपको Old Age Samman Allowance Scheme List को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको स्टेटस बटन पर क्लिक करना होगा और अपनी जानकारी भरना होगा।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का स्टेटस चेक करने के लिए यहां क्लिक करें
Old Age Samman Allowance Scheme List 2022
योजना की सूची देखने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और आपको Old Age Samman Allowance Scheme List 2022 पर क्लिक करना होगा।
योजना की लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
FAQs
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना में वृद्ध जन को आर्थिक मदद दी जाती है जिससे वे अपनी जीविका चला सके।
Old Age Samman Allowance Scheme में कितना पैसा दिया जाता है?
इस योजना में लाभार्थी को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं जो एक अच्छी रकम है यह पैसा DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए क्या पात्रता है?
इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उनकी वार्षिक आयु 2 लाख रुपए से अधिक नही होनी चाहिए और वह हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
Old Age Samman Allowance Scheme में किन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है?
इस योजना में उन लोगों को शामिल नहीं किए जायेंगे जो प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार/ स्थानीय निकाय द्वारा पेंशन के लाभार्थी हैं।