Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Apply Online, Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Eligibility
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश में रहनेवाले लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है आज हम मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके तहत प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा, इस योजना के तहत किसानों को कृषि पंप लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जायेगी। Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Apply Online, MP Krishak Mitra Yojana Eligibility एवं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023-24
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। Krishak Mitra Yojana के तहत किसानों को 3 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए किसानों को अब पूरी लागत का केवल 50% देना पड़ेगा एवं 40 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा तथा 10 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा।
एमपी कृषक मित्र योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana की विशेषताएं
- योजना के तहत किसानों को 3 हॉर्सपोवर या उससे अधिक क्षमता वाले स्त्यायी कृषि पंप को स्थापित किया जायेगा।
- योजना के तहत पूरी लागत का केवल 50 प्रतिशत ही किसान द्वारा देय होगा।
- शेष 50 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा।
- विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पंप के लिए ट्रांसफार्मर, केबल अथवा पंप कनेक्शन भी दिया जायेगा।
- योजना के तहत पहले वर्ष में 10000 पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा ।
Key Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
शुरू किया गया | श्री शिवराज सिंह द्वारा |
कैटेगरी | मध्यप्रदेश की योजनाएं |
लाभार्थी | किसान |
लाभ | पंप के लिए 50% सब्सिडी |
कुल पंप कनेक्शन | 10,000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
हेल्पलाइन | 1912 |
आधिकारिक वेबसाइट | portal.mpcz.in |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की पात्रता
- किसान मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।
- आवेदक के नाम पर कृषि योग्य जमीन होना आवश्यक है।
- योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक संचालित की जायेगी।
- जिनके पास जमीन नहीं है उन्हे इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
- यदि आपके पास पहले से स्थाई पंप कनेक्शन है तो आपको योजना का लाभ नही मिल पाएगा।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- खतौनी
- खसरा
- पता
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- वोटर आइडी कार्ड
Mukhymantri Krishak Mitra Yojana Apply Online
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी की गई है जिसके माध्यम से प्रदेश की तीन विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। Mukhymantri Krishak Mitra Yojana Apply Online करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको प्रदेश की तीनों विद्युत कंपनियों में से किसी एक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- मध्यप्रदेश मध्य विद्युत क्षेत्र विद्युत वितरण वेबसाइट
- मध्यप्रदेश पूर्व विद्युत क्षेत्र विद्युत वितरण वेबसाइट
- मध्यप्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र विद्युत वितरण वेबसाइट
- ऊपर दी गई तीनों कंपनियों में से अपने क्षेत्र की कंपनी की वेबसाइट पर क्लिक करिए।
- उसके बाद आपको वेबसाइट पर कृषक मित्र योजना का लिंक दिखाई देगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी भरना होगा और आपको जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
- Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Application Form सफलतापूर्वक भरने के बाद अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जायेगी और पात्र होने पर लाभ प्रदान किया जायेगा।