Margiya Suvidha Protsahan Yojana | मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना 2022 | बिहार मार्गीय सुविधा विकास योजना
बिहार प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से काफी विकसित राज्य है, भगवान बुद्ध की काफी सारी जानकारी तथा उनके स्थलों को बिहार में देखा जा सकता है। ऐसे में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गो और राजकीय राजमार्गों पर सड़क किनारे सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना 2022 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा चिन्हित मार्गों पर खाद्य और आतिथ्य की सुविधाओं को प्रदान करना है, मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया तथा पात्रता जानने के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार पर्यटन विभाग द्वारा बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना के तहत राज्य में पर्यटकों तथा यात्रियों के लिए अनुकूल मार्गीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिससे प्रदेश में यात्रा करते समय यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मार्गीय सुविधाएं जैसे विश्राम क्षेत्र, शौचालय, कैफेटेरिया, दुकानें, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, पार्किंग, हस्तशिल्प की दुकानें और अन्य पर्यटन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा चार मॉडलों के तहत मार्गीय सुविधा विकसित करेगी जो प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक और मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण होगा।
Key Highlights
योजना का नाम | मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना |
राज्य | बिहार |
शुरू किया गया | नीतीश कुमार द्वारा |
विभाग | पर्यटन विभाग |
लाभार्थी | पर्यटक एवं यात्री |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदन शुल्क | 5,000 रुपए |
आवदेन पत्र | यहां क्लिक करें |
कैटेगरी | Bihar Government Schemes |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के अनेक उद्देश्य प्रदान किए गए हैं जो पर्यटक तथा प्रदेश के दुकानदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
- बिहार मार्गीय सुविधा विकास योजना 2022 के तहत राज्य में पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए पर्यटक अनुकूल मार्गीय सुविधाएं विकसित करना है।
- इस योजना से चिन्हित पर्यटन स्थलों से जोड़ने वाले सभी प्रमुख राष्ट्रीय अथवा राजकीय मार्गों पर सड़क किनारे सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है।
- यात्रियों के विराम को बढ़ावा देकर दुर्घटनाओं में कमी लाना।
- वाहन चालकों एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित वाहन पार्किंग सुविधा प्रदान करना।
- बिहार पर्यटन की ब्रांडिंग एवं पर्यटन प्रक्षेप को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- बिहार पर्यटन को अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाना है।
बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के विकास मॉडल
- मॉडल 1 : प्रीमियम मार्गीय सुविधा
- मॉडल 2 : स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा
- मॉडल 3 : बेसिक मार्गीय सुविधा
- मॉडल 4 : मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण
सभी मॉडलों की जानकारी प्राप्त करने हेतु Guideline को यहां से डाउनलोड करे
मार्गीय सुविधा विकास योजना में आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा जो निम्न प्रकार हैं:
- समाचार पत्रों और विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापनों के माध्यम से चिन्हित मार्गों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- आवेदक को कुल 5000 रुपए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जाएगा अन्य कोई माध्यम से भुगतान अमान्य होगा और यह शुल्क non-refundable होगा
- आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों तथा शुल्क के साथ आवेदन फॉर्म को भरकर डाक के माध्यम से प्रधान सचिव, पर्यटक विभाग को भेजना होगा।
Wayside amenities Scheme में आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- भू स्वामित्व
- योजना का वित्तीय विवरण
- पहचान पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- बैंक खाता का विवरण
- GST प्रमाण पत्र
- पिछले 03 वर्ष का वित्तीय टर्नओवर
- Location
कार्यान्वयन मॉडल का विवरण
मॉडल 1. प्रीमियम मार्गीय सुविधा
- प्रीमियम मॉडल के तहत सुविधाओ को चिन्हित मार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर पर विकसित किया जायेगा।
- मार्गीय सुविधाओं को टोल प्लाजा अथवा नगर पालिका सीमा से कम से कम 1 किलोमीटर दूर विकसित किए जायेगा।
- प्रीमियम मार्गीय सुविधाओं को न्यूनतम 1.5 एकड़ के क्षेत्रफल पर विकसित किया जायेगा।
- निर्मित क्षेत्र को 15000 वर्ग फुट पर विकसित किया जाएगा।
- भूमि या तो ऑपरेटर के स्वामित्व में होनी चाहिए या फिर आवेदन की तिथि से कम से कम 10 साल की अवधि के लिए ऑपरेटर के नाम पट्टा होनी चाहिए।
मॉडल 2. स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा
- स्टैंडर्ड श्रेणी के तहत मार्गीय सुविधाओं को प्रत्येक 30 किलोमीटर पर विकसित किया जायेगा।
- स्टैंडर्ड सुविधाओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ की भूमि की अवश्यतक होगी।
- निर्मित क्षेत्र को 10000 वर्ग फुट पर विकसित किया जायेगा।
- भूमि या तो ऑपरेटर के नाम होनी चाहिए अथवा उसके नाम 10 वर्ष का पत्ता होना चाहिए।
मॉडल 3. बेसिक मार्गीय सुविधा
- बेसिक मार्गीय सुविधा को प्रत्येक 30 किलोमीटर पर विकसित किया जायेगा।
- बेसिक मार्गीय सुविधा को न्यूनतम 7500 वर्ग फुट भूमि पर विकसित किया जायेगा।
- भूमि का स्वामित्व अथवा पट्टा होना आवश्यक है।
मॉडल 4. मौजूदा मार्गीय सुविधाओं का विकास
- मार्गीय सुविधाओं को न्यूनतम स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा मानक के रूप में नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र जमा किए जायेंगे।
- 0.5 एकड़ की न्यूनतम मूभी वाले मौजूदा मार्गीय सुविधा संचालक इस मॉडल में आवेदन करने के लिए पत्र होंगे।
मार्गीय योजना के तहत प्रोत्साहन
श्रेणी | अनुदान की अधिकतम राशि | स्वीकृत योजना लागत का अधिकतम |
प्रीमियम मॉडल | 50 लाख | 50% |
स्टैंडर्ड मॉडल | 35 लाख | 50% |
बेसिक मॉडल | 10 लाख | 50% |
मौजूदा मार्गीय सुविधा | 20 लाख | 50% |
FAQs
बिहार मार्गीय सुविधा विकास योजना क्या है?
इस योजना के तहत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो तथा राजकीय मार्गों पर पर्यटकों तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान की जायेगी जिससे प्रदेश में यात्रियों की सुरक्षा अथवा बिना परेशानी के यात्रा करने में आसानी हो।
मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना में कैसी सेवाए दी जाती हैं?
इस योजना में पार्किंग, फुडप्लाजा, चिकित्सा सुविधा, दुकानें, शौचालय आदि प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
मार्गीय सुविधा विकास योजना में आवेदन शुल्क कितना है?
इस योजना में आवेदन शुल्क 5000 रुपए मात्र है जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा अर्थात अन्य कोई माध्यम मान्य नहीं होगा।
Wayside amenities Scheme के कितने मॉडल हैं?
इस योजना में विकास के 4 मॉडल है जो प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक तथा मौजूदा सुविधाओं पर बेस्ड है।