महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रदेश में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने पूरे प्रदेश में Abhay Yojana शुरू करने का निर्णय लिया है इस योजना के अंतर्गत डीड पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी और दंड पर छूट प्रदान किया जायेगा। इस आर्टिकल की मदद से हम Maharashtra Abhay Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए Stamp Duty Abhay Yojana के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Maharashtra Stamp Duty Abhay Yojana 2023-24 क्या है।
महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रदेश में राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में Abhay Yojana 2023 की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत 01 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 2020 के बीच किए गए डीड पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पेनल्टी पर छूट प्रदान किया जायेगा।
Stamp Duty Abhay Yojana को प्रदेश में दो चरणों में संचालित किया जायेगा जिसमे पहला चरण 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा और दूसरा चरण 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक चलाया जाएगा।
महाराष्ट्र अभय योजना 2023 के उद्देश्य
- प्रदेश के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देना है।
- डीड पंजीकरण के लिए Stamp Duty और penalty पर छूट प्रदान करना है।
- योजना के तहत 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2020 के बीच किए गए डीड पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क और दंड पर छूट प्रदान की जायेगी।
- पहला चरण 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक चलाया जाएगा।
- दूसरा चरण 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक चलाया जाएगा।
Key Highlights
योजना का नाम | Stamp Duty Abhay Yojana 2023 |
राज्य | महाराष्ट्र |
शुरू किया गया | एकनाथ शिंदे द्वारा |
कैटेगरी | महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं |
उद्देश्य | डीड रजिस्ट्रेशन पर छूट प्रदान करना |
छूट की समय सीमा | 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2020 तक |
Maharashtra Abhay Yojana 2023 की पात्रता
- जो भी डीड इस समय अंतराल में पंजीकृत नहीं किए गए उन्हे किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।
- छूट केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टाम्प डीलर द्वारा बेचे गए स्टाम्प पेपर की किसी भी मात्रा के लिए उपलब्ध है।
- जो भी स्टाम्प पेपर राजस्व के मुख्य नियंत्रक के तहत अधिकृत तंत्र से बेचे गए है उन्हे भी छूट के अंतर्गत लिया जायेगा।
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