Haryana Antyodaya Parivar suraksha Yojana 2023 | हरियाणा दयालु योजना
हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, उनमें से एक ऐसी योजना है जो अंत्योदय परिवार सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को हरियाणा दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है। दयालु योजना हरियाणा की पात्रता एवं दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन के बार में हम आपको इस आर्टिले में विस्तार से बताएंगे, इसलिए आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक पढ़ना होगा।
दयालु योजना हरियाणा 2023
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में DAYALU YOJANA शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत हरियाणा परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी में सत्यपित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लाभार्थियों को कवर किया जायेगा। दयालु योजना के अंतर्गत यदि इस आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। दीन दयाल उपाध्याय योजना (दयालु योजना) के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम होगी उन्हे ही HARYANA DAYALU YOJANA योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। आर्थिक सहायता मृत्यु या स्थाई विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर किया जायेगा।
दयालु योजना अंत्योदय परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, इससे यदि किसी परिवार में किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो हरियाणा सरकार द्वारा उन्हे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस लेख में आगे आर्थिक सहायता राशि को आयु के आधार पर बताया गया है।
दयालु योजना (दीन दयाल उपाध्याय योजना) के उद्देश्य
- हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना।
- यदि किसी परिवार में सदस्य की मृत्यु अथवा विकलंगता हो जाती है तो हरियाणा सरकार उन्हे आर्थिक मदद प्रदान करेगी।
- आर्थिक सहायता आयु के आधार पर दिया जायेगा।
- प्रदेश के पत्र नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
Key Highlights
योजना का नाम | दयालु योजना हरियाणा |
राज्य | हरियाणा |
शुरू किया गया | मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | अंत्योदय परिवार |
आयु | 5 वर्ष से 60 वर्ष तक |
वार्षिक आय पात्रता | 1.80 लाख रुपए |
कैटेगरी | Haryana Government Schemes |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
हरियाणा दयालु योजना के लाभ
Dayalu Yojana Haryana के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रारूप को नीचे दिया गया है, अर्थात ध्यान से पढ़ें।
- 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक के सदस्य को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।
- 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक के सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता आईआईटी aawaazप्रदान की जायेगी।
- 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक के सदस्य को 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।
- 25 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष तक के सदस्य को 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।
- 40 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक के सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।
- दयालु योजना के लाभ में प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि को भी जोड़ा गया।
- आर्थिक सहायता हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) द्वारा प्रदान किया जायेगा।
Benefits Under Dayalu Yojana Haryana
आयु | आर्थिक सहायता |
5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपए |
12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपए |
18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपए |
25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक | 5 लाख रुपए |
हरियाणा दयालु योजना में शामिल होने की पात्रता
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DDUAPSY) के अंतर्गत उन्ही परिवारों को शामिल किया जाएगा, जो Dayalu Yojana Eligibility Criteria के अंतर्गत शामिल होंगे।
- परिवार हरियाणा प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र/PPP नंबर होना आवश्यक है।
- लाभार्थी की आयु कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
Haryana Dayalu Yojana Documents Required
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- परिवार पहचान पत्र नंबर
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा विकलांग प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट फोटो
नोट:- यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र संख्या (PPP) है तो आपको कोई दस्तावेज देने कोई आवश्यकता नहीं होगी।
Haryana Dayalu Yojana Apply Online
दयालु योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित तथ्यों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले आपको हरियाणा दयालु योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होमपेज दिखाई देगा।
- अब आपको Apply Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपनी PPP Number को भरना होगा और मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरना होगा।
- अब आपको Dayalu Yojana Application Form में अपनी आवश्यक जानकारी भरना होगा।
- अंत में आपको मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र भरना होगा और Submit Button पर क्लिक करना होगा।
Haryana Dayalu Yojana Claim Process
- दयालु योजना के तहत क्लेम सेटलमेंट करने के लिए लाभार्थी अथवा आवेदक द्वारा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से किया जायेगा।
- योजना के तहत आवेदन मृत्यु अथवा दुर्घटना से 3 महीने के अंदर किया जाना आवश्यक है।
- मृत्यु की दशा में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
- स्थाई विकलांगता की दशा में आर्थिक मदद लाभार्थी के उस खाते में भेजा जाएगा जो परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर्ड है।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की दशा में आर्थिक सहायता परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजा जाएगा जिसकी आयु PPP डेटाबेस में 60 वर्ष से कम है।
हरियाणा दयालु योजना क्या है?
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजे में दयालु योजना की शुरू करने की घोषणा की है, इस योजना में 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों में 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
इस योजना से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता
एक परिवार गरीब BPL जो किराये पर रहते है
जिसके दो बच्चे १०० % disabled by civil surgon
even एक की तो मृत्यु भी पिछले महीने मार्च में हो चुकी है
परिवार को इस स्कीम का कोई बेफिट नहीं मिला दूसरा बच्चा भी दिव्यांग १००%
उसको भी कुछ नहीं
भाई हमारा काम योजना के बारे में बताना है अब ये सरकार के ऊपर है की वो किसको लाभ प्रदान करते हैं
कोन से जिले में रहती है ये फैमली