Chhattisgarh Mukhyamantri Awas Sahayata Yojana Apply Online | Chhattisgarh Awas Sahayata Yojana Apply Online | Chhattisgarh Awas Sahayata Yojana Eligibility | छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनकी मदद से प्रदेश में रह रहे परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज हम ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना है, इसके माध्यम से प्रदेश के श्रमिक वर्ग को मकान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने एवं पात्रता जानने के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश में रह रहे श्रमिक वर्ग को एक बहुत बड़ी सौगात देने का निर्णय किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना के माध्यम से जो भी श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल से पंजीकृत है उसे इस योजना के अंतर्गत स्वयं का घर बनवाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जायेगा।
प्रदेश में अभी भी ऐसे कुछ परिवार हैं जिन्होंने अभी तक अपना स्वयं का घर नही बनवा पाएं है और इनमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग शामिल है, इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आवास सहायता योजना की शुरुआत की है। आगे हम आपको योजना की पात्रता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे।
छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना के उद्देश
- प्रदेश में श्रमिक वर्ग के लिए एक स्वयं का घर सुनिश्चित करना ही आवास सहायता योजना का उद्देश्य है।
- प्रदेश में गुड गवर्नेंस को बढ़ाने का उद्देश्य।
- सभी पंजीकृत श्रमिको को मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए का अनुदान प्रदान करना है।
Key Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
आयोग | श्रमिक कल्याण विभाग |
शुरू किया गया | श्री भूपेश बघेल द्वारा |
कैटेगरी | CG Government Schemes |
लाभार्थी | श्रमिक वर्ग |
अनुदान | 50,000 रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की पात्रता
- श्रमिक प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का पंजीकरण छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 से होना चाहिए अन्यथा वह पात्र नहीं माना जायेगा।
- आवेदनकर्ता सरकारी नौकरी में कार्यरत नही होना चाहिए।
- श्रमिक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
Mukhyamantri Chhattisgarh Awas Sahayata Yojana में शामिल होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रणाम पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल
- पंजीकृत आवेदन फॉर्म
- बैंक खाता
- बैंक खाता पासबुक
- फोटो
Chhattisgarh Awas Sahayata Yojana Apply Online Process
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और होमपेज पर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी भरना होगा।
- आपको अपने श्रमिक मंडल की पंजीकरण संख्या को भरना होगा, जिससे यह पता चल सकेगा की आपका पंजीकरण पहले से है।
- उसके बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
कर्मकार कल्याण मंडल में अपना पंजीकरण चेक करने की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ श्रमिक कल्याण मंडल में अपना पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए एवं पंजीकरण करने के लिए आपको निम्न तथ्यों का पालन करना होगा।
- आपको श्रमिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक करना होगा
- पंजीकरण की स्थिति देखने के लिए यहां क्लिक करें।
- नवीनीकरण को स्थिति देखने के लिए यहां क्लिक करें।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश में रह रहे श्रमिक वर्ग को मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा 50,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ आवास सहायता योजना की पात्रता क्या है?
इस योजना में उन्ही श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 वर्षों से पंजीकृत हैं।
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