झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना 2023: आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता

झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना 2023
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Jharkhand Swasthya Bima Yojana Portal | Jharkhand Swasthya Bima Yojana Online Registration

झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी अधिकारी एवं पेंशन धारियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है जिसके तहत लाभार्थियों को वार्षिक दर पर 5 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। Jharkhand Swasthya Bima Yojana से जुड़ी पूरी जानकारी के लोग नीचे दिए गाय आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। 

झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना 2023-24

झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त शोरेन जी ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, इस योजना के तहत प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनधारियों को एक वर्ष में 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जायेगा, योजना के तहत कर्मियों के आश्रितों को भी बीमा प्रदान किया जायेगा। इसमें कर्मी के पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, अविवाहित बहन एवं आश्रित माता पिता सम्मलित किए जायेंगे।

इस योजना के तहत संस्थान, संस्था में कार्यरत व सेवानिवृत नियमित कर्मी, राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अंतर्गत महाविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत शिक्षकगण कर्मियों को बीमा प्रदान किया जायेगा। योजना के तहत राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस, राजस्व विभाग अथवा अन्य सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। 

झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 करोड़ का कॉरपोरेट बफर

झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित बीमारियों के इलाज के लिए सरकार ने बीमा कंपनी को 50 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट बफर प्रदान किया है। जिसके तहत यदि किसी बीमारी के इलाज में 5 लाख रुपए से अधिक खर्च होता है तो उस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा अन्य 5 लाख रुपए का व्यय स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के पश्चात किया जायेगा। वर्तमान में इस योजना के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कर्मियों को गंभीर हालत में तत्काल इलाज के लिए बड़े संस्थानों में उपचार हेतु एयर एंबुलेंस व वायुयान की सुविधा प्रदान की जायेगी। 

लाभार्थी के आश्रितों को भी मिलेगा बीमा का लाभ

Jharkhand Swasthya Bima Yojana के अंतर्गत कर्मियों के आश्रितों को भी बीमा का लाभ मिलेगा, इनमे कर्मी के पति/पत्नी, पुत्र/वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष तक व बेरोजगार हो), पुत्री जो अविवाहित/विधवा हो एवं नाबालिक भाई और अविवाहित बहन और आश्रित माता पिता को योजना के तहत लाभ पहुचाय जायेगा। 

योजना के तहत 500 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता

झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के शुरू होने से पहले प्रदेश में चिकित्सा भत्ता योजना चल रही थी जिसको प्रदेश सरकार ने बंद करके नए तरीके से इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत भी प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी जांच, जांच दवा आदि हेतु पूर्व की तरह भुगतान किया जायेगा। 

Key Highlights

योजना का नामझारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना 
राज्यझारखंड
शुरू किया गयाश्री हेमंत सोरेन द्वारा 
कैटेगरीझारखंड सरकार की योजनाएं
लाभार्थीसरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारी
लाभ5 लाख रुपए तक का बीमा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटjrhms.jharkhand.gov.in

झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता

  • योजना के तहत केवल झारखंड प्रदेश के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना में केवल राज्य सरकार के कर्मचारी अथवा पेंशन धारी ही आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के तहत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकगण भी आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।
  • राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य, अखिल भारित्य सेवाओं से रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जायेगा। 
  • कर्मी के आश्रित माता पिता प्रतिमाह नौ हजार तथा उसपर अनुमन्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले होने चाहिए। 

झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • कर्मचारी आईडी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार की जानकारी
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल
  • पत्र व्यवहार का पता

Jharkhand Swasthya Bima Yojana Online Regiatration

प्रदेश सरकार ने झारखण्ड स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है आवेदक नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें

  • सबसे पहले तो आवेदक को झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद होमपेज पर Quick Links के विकल्प के तहत Jharkhand Rajya Swasthya Bima Yojana Employee Portal पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद पोर्टल पर आवेदक को अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करना होगा और सभी सूचनाओं को अंकित कर Submit Button पर क्लिक करना होगा। 
  • उसके बाद सबमिट किए हुए आवेदन पत्र को प्रिंट करना होगा और उसे अपने DDO के कार्यालय से सत्यापित करवाकर पुनः वेबसाइट या पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 
  • यदि सत्यापन की किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उस स्थिति में जिले के कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा। 

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