Parivarik Labh Yojana 2023 | पारिवारिक लाभ स्टेटस 2023 | parivarik labh yojana kya hai
अक्सर ऐसा होता है कि परिवार का मुखिया जिसकी वजह से घर की जीविका चलती है, कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है और उस पर आश्रित पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता-पिता के लिए जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Parivarik labh yojana की शुरुआत की है। आज हम Rastriya Parivarik labh Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया तथा इस योजना में मिलने वाले लाभों के बारे में बात करेंगे। इस मृत्यु लाभ योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Parivarik Labh Yojana क्या है?
सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत उन निराश्रित परिवार के लिए की गई है जिनके कमाऊ मुखिया की मृत्यु किसी कारण हो जाती है और पूरा परिवार निराश्रित हो जाता है। इसलिए सरकार ने Parivarik Labh Yojna की शुरुआत करके उन्हे कुछ आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से किया है। वह कमाऊ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर आश्रित परिवार को 30,000 रूपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rashtriya parivarik labh में आवेदन करने वाले परिवार की आय गरीबी की सीमा से रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए, अर्थात शहरी क्षेत्र में 56,450 रुपए प्रति वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 प्रति वार्षिक आय होनी आवश्यक है। यह आय अधिकतम है अर्थात इससे अधिक नही होनी चाहिए अगर कम है तो और भी अच्छी बात है।
Key Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
- वह परिवार जिसके कमाऊ मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
- परिवार को 30,000 रुपए एकमुश्त किस्त प्रदान करके आश्रित सदस्यों को जीविका में मदद करना है।
- परिवार के सभी सदस्यों को भविष्य के लिए प्रेरित करना है।
- अविवाहित पुत्री के लिए सरकार द्वारा विवाह अनुदान की मदद से उसके विवाह में मदद करना है।
- महिलाओं को पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक मदद प्रदान करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
Rastriya Parivarik Labh में शामिल होने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की पात्रता को चिन्हित किया है अर्थात योजना में शामिल होने लिए इन सभी पात्रता की दृष्टि से आवेदनकर्ता को पात्र होना आवश्यक है:
- कमाऊ मुखिया की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य होना चाहिए जिसका मतलब मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए अन्यथा योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- कमाऊ व्यक्ति अथवा उसका परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होनी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया हो।
- परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता, अवस्क बच्चे आदि से है।
- परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपए प्रति वर्ष से कम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मुखिया के मृत्यु के 1 महीने भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शासनादेश में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों तथा आवेदन प्रक्रिया के बार में बताया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम तथा ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको Rashtriya Parivarik Labh Yojana Form PDF को भरना होगा, जो समाज कल्याण विवाह से मिल जायेगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र या अपने घर से ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आप निम्नलिखित तथ्यों की मदद से कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने के लिए आपको nfbs.upsdc.gov.in 2022 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के सभी कलामों को भरना अनिवार्य होगा।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आवेदक को दी गई जानकारी की शुद्धता को जांच करना होगा अन्यथा कोई भी त्रुटि मिलने पर आवेदन फार्म रिजेक्ट हो जायेगा।
- आवेदनकर्ता को अपना फोटो तथा शैक्षिक जानकारी, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण भरना होगा।
- आवेदक को अपने खाते की पासबुक भरना की जानकारी तथा उसकी फोटो अपलोड करना होगा जिसमे बैंक खाते का नंबर, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा मृतक का नाम पति अथवा पत्नी के रूप में दर्ज हो।
- सभी जानकारी भरने तथा सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात आवेदनकर्ता को सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करना होगा। और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट कर लेंगे।
- आवेदन पत्र को प्रिंट करने के पश्चात उसमें आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की फोटोकॉपी को संलग्न करना है और अपने हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर आवेदन की तिथि से 3 दिन बाद अपने आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जिसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त रशीद को प्राप्त की जायेगी।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Parivarik Labh Yojana Documents
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- आय प्रमाण पत्र
- शिक्षित प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार रजिस्टर की नकल
- पासबुक
- पहचान पत्र
- स्व घोषणा पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति
उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की स्थिति जानने के लिए एक अलग से पोर्टल जारी किया गया है जिसमे आवेदनकर्ता अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकता है। पारिवारिक लाभ स्टेटस 2023 करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का पालन करना होगा।
- पारिवारिक लाभ योजन का स्टेटस जानने के लिए सबसे आपको पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा, पोर्टल पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
- पोर्टल की वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको अपने जिले का चुनाव करना होगा।
- योजना की स्थिति दो माध्यमों से किया जा सकता है जैसे बैंक खाता तथा रजिस्ट्रेशन नंबर।
- यदि आपके पास बैंक खाते का नंबर उपलब्ध है तो आप बैंक खाता वाला विकल्प चुन सकते है अन्यता आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाला विकल्प चुन सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Rastriya Parivarik labh के लाभार्थियों की सूची जारी किया जाता है जिसमे सभी जिले के आवेदकों को सूची बनाकर अपलोड किया जाता है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने जिले का चुनाव करना पड़ेगा। पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट 2022 चेक करने के लिए, आप अपने जिले को सेलेक्ट करके लिस्ट देख सकते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थियों की जिलेवार सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शासनादेश डाउनलोड प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार ने Parivarik Labh को ऑनलाइन करने के लिए वर्ष 2016 में शासनादेश जारी किया था, इस शासनादेश के माध्यम से सभी अधिकारियों तथा लोगों को योजना का महत्व तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। शासनादेश डाउनलोड करने के लिए आवेदनकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शासनादेश लिखा होगा और इस पर क्लिक करने के पश्चात आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। शासनादेश की फाइल साइज कुल 30 MB की है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
FAQs
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिस परिवार में उनके कमाऊ मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, और आश्रित परिवार की जीविका चलने में सक्षम नहीं होती है।
पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता क्या है?
इस योजना में उन्ही लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे आती हो, अर्थात वे BPL की सूची में आते हो। तथा इस योजना में उसी को शामिल किया जायेगा जिनकी मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच आती हो।
Rastriya Parivarik Labh में कितना पैसा दिया जाता है?
इस योजना में लाभार्थी को 30,000 रुपए की एकमुश्त किस्त प्रदान की जाती है, इस पैसे DBT के माध्यम से सीधा आवेदक के बैंक खाते में भेजा जाता है।
पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट कैसे देखे?
योजना में चुने गए लाभार्थियों की लिस्ट चेक करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, पारिवारिक लाभ योजना की लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।