मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना 2023 | Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana Apply Online | मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं बढ़ती आबादी के साथ वृक्षों की कटाई की जा रही है जिससे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आय दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण अत्यधिक गर्मी का एहसास होता जा रहा है।
इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत वृक्ष लगाने वालों किसानों, एवं मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना ऑनलाइन आवेदन एवं मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की पात्रता के बार में जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना 2023-24
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत पौधरोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के अंतर्गत मनरेगा का लाभार्थी यदि अपनी भूमि पर न्यूनतम 200 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करता है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्षों में 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
जिन किसानों के पास मनरेगा के तहत जॉब कार्ड नहीं है वो लोग अपने ग्राम के प्रधान अथवा रोजगार सेवक से संपर्क कर सकते हैं, यदि वो लोग आपकी नही सुनते तो आपको अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करना होगा और अपने सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा, उसके बाद 15 दिन के अंदर आपका जॉब कार्ड बन जायेगा। अतिरिक्त जानकारी के आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के उद्देश्य
- प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है जिससे प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा मिल सके।
- पौधों का संरक्षण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक नियमित आर्थिक मदद प्रदान करना है।
- Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana के तहत यदि कोई भी मनरेगा किसान अपनी खेती में कम से कम 200 पौधे लगाता है तो उसे 3 साल में 50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करना है।
- किसानों की आय दोगुनी करने में बढ़ावा प्रदान करना।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरू किया गया | योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
कैटेगरी | UP Government Schemes |
लाभार्थी | प्रदेश के किसान |
लाभ | 50,000 रुपए की मदद |
पात्रता | जॉब कार्ड धारी किसान |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना की पात्रता
- किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अन्य राज्य के किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- आवेदक किसान के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसान के पास बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक किसान के नाम पर ही भूमि होनी चाहिए।
- कम से कम 200 पौधे खेत में लगे होने चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- Mukhyamantri Krishak Vriksh Dhan Yojana Form
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- निवास प्रमाण पत्र
- उस खेत की खतौनी जिस पर पौधे लगाए गए हैं
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- खेत की फोटो जहां पेड़ लगे हैं
- पेड़ों की गिनती का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना आवेदन प्रक्रिया
- जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीन है और उन्होंने अपने खेत में कम से कम 200 पेड़ लगा रखे हैं वे किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आपको ब्लॉक से आवेदन फॉर्म लेना होगा और भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आप वहीं कार्यालय में जमा कर सकते हैं और जमा करने के पश्चात आपके फॉर्म और जमीन की जांच सरकारी अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
- जांच के पश्चात यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना में पंजीकृत कर दिए जाएंगे।
- जिन किसानों के पास जॉब कार्ड नहीं है वे जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- Job Card के आवेदन करने के लिए आपको अपने ग्राम प्रधान अथवा रोजगार सेवक से संपर्क करना होगा। ,