Haryana Happy Card Apply Online | HAPPY Card Apply 2024
हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 5 नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस आर्टिकल की मदद से हम आपको HAPPY Yojana अर्थात हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के बारे में बताएंगे। जिसके तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को अब रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने को मिलेगा। योजना से जुड़ी सारी ,जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म, ई पास एवं पात्रता के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
हरियाणा की HAPPY Yojana 2024 क्या है?
हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को नई सौगात देते हुए प्रदेश में HAPPY Yojana यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हे हरियाणा परिवहन के अंतर्गत चलाई जा रही रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा प्रदान की जायेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को एक वर्ष में कुल 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
Antyodaya Parivar Parivahan Yojana का केवल हरियाणा प्रदेश के स्थाई निवासी ही लाभ उठा सकते हैं अर्थात आवेदक के पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लाभार्थियों को ई-पास प्रदान किया जायेगा, जिसमे एक नंबर दर्ज होगा और जब यात्री किसी रोडवेज बस में यात्रा करेंगे तो उस कार्ड में अधिकतम लिमिट से उतने किलोमीटर कम हो जायेंगे जितने की उसने यात्रा की है।
Haryana E Kshatipurti Portal 2024: ऑनलाइन आवेदन करें
Highlights of HAPPY Yojana
योजना का नाम | HAPPY Yojana 2024 |
राज्य | हरियाणा |
शुरू किया गया | मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
कैटेगरी | हरियाणा सरकार की योजनाएं |
लाभ | 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा |
लाभार्थी | अंत्योदय परिवार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Happy Yojana की पात्रता
- योजना के तहत केवल हरियाणा प्रदेश के स्थाई निवासी को ही लाभ पहुंचाया जायेगा।
- आवेदक अंत्योदय परिवार से ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नही होनी चाहिए।
- योजना के तहत लाभार्थियों को एक वर्ष में 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा प्रदान की जायेगी।
Happy Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशनकार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Happy Yojana Apply Online
- हैप्पी योजना में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को सरल हरियाणा पोर्टल पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होमपेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको योजनाओं की सूची मिलेगी, आपकों वहां हैप्पी योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको Happy Yojana Application Form को भरना होगा और आगे बढ़ना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जायेगी और सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन करने के बाद आवेदक के नाम पर ई पास जारी किया जायेगा और लाभार्थी इसका प्रयोग करके निशुल्क यात्रा कर सकता है।
Haryana Happy Card Apply Online
- Happy Card Apply करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको होमपेज पर Apply Happy Card की बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपको परिवार पहचान पत्र संख्या भरना होगा और कैप्च कोड भरना होगा।
- अब आपको OTP के द्वारा सत्यापित करना होगा और आगे की जानकारी भरना होगा।
- पूरी जानकारी जैसे आय प्रमाण और निवास को भरना होगा।
- उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप हैप्पी कार्ड बना सकते हैं।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना क्या है?
इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हे हरियाणा परिवहन के अंतर्गत चलाई जा रही रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा प्रदान की जायेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को एक वर्ष में कुल 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।