बिहार सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनकी मदद से प्रदेश में रह रहे नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है आज हम बिहार सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करने जा रहे है जिसका नाम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार है इस आर्टिकल की मदद से हम Mukhyamantri Udyami Yojana Registration, mukhyamantri Udyami Yojana Online Registration एवं mukhyamantri Udyami Yojana Documents Required आदि के बारे में बात करने जा रहे है। इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Kya hai
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में को गई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे बेरोजगार युवती एवं युवकों को 10 लाख रुपए तक का लाभ प्रदान करना है, इस राशि की मदद से प्रदेश के नवयुवक अपना नया उद्योग स्थापित कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की राशि में से 5 लाख रुपए बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा एवं शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण पर दिया जाएगा जिसे आवेदक द्वारा 7 वर्षों (84 माह) में जमा किया जायेगा।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar 2023-24 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य बिहार सरकार द्वारा लिए जायेंगे, अर्थात आवेदकों से निवेदन है कि वो अपने Mukhyamantri Udyami Yojana Documents Required एवं पंजीकरण प्रक्रिया के निर्देशों को ध्यान से पालन करें।
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar के उद्देश्य
- प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने में मदद करना है।
- प्रदेश के युवाओं को 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करना है।
- अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- शेष 5 लाख रुपए ब्याज रहित ऋण के रूप में 7 वर्षों के लिए प्रदान किया जायेगा जिसे आवेदक द्वारा आसान किस्त में जमा किया जायेगा।
- प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
Key Highlights
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
राज्य | बिहार |
शुरू किया गया | श्री नीतीश कुमार द्वारा |
कैटेगरी | बिहार सरकार की योजनाएं |
पंजीकरण की शुरुआत | 15 सितंबर 2023 |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2023 |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति एवं जनजाति |
आयु पात्रता | 18 वर्ष से 50 वर्ष |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | udyami.bihar.gov.in |
Mukhyamantri Udyami Yojana Eligibility
- लाभुक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता हो।
- आवेदक कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- आवेदक के पास फर्म अथवा खुद का Current Account होना चाहिए क्यूंकि उसी में योजना का पैसा भेजा जायेगा।
- आवेदक के पास प्रोपराइटर के लिए निजी पैन कार्ड होना आवश्यक है।
- प्रस्तावित फर्म के नाम पर चालू खाता होना चाहिए।
- स्वीकृति राशि को अधिकतम 3 किस्तों में लाभुक के खाते में भेजा जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा।
Mukhyamantri Udyami Yojana Required Documents
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- कैंसल किया गया चेक
- इंटरमीडिएट की मार्कशीट
- हाईस्कूल अथवा आईटीआई की मार्कशीट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- पता
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Registration
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के लिए पंजीकरण 15 सितंबर 2023 को शुरू होगा और 30 सितंबर 2023 तक चालू रहेगा। Mukhyamantri Udyami Yojana Registration करने की प्रक्रिया को जानने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको योजना में आवेदन करने के लिए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा।
- अब आपको udyamiuser.bihar.gov.in की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
- Mukhyamantri Udyami Yojana Registration करने के लिए यहां क्लिक करें।
- पंजीकरण करने के लिए आपको अपना नाम, पिता का नाम, पता आदि जानकारी भरना होगा।
- अब आपको अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा और अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताना होगा।
- उसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अपलोड करने के बाद Submit Button पर क्लिक करना होगा।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आपके मोबाइल नंबर पर sms आएगा।
- फॉर्म के सत्यापन के बाद आपको लाभ राशि आपके बैंक खाते में भेज दिया जायेगा।